शिमला: हिमाचल प्रदेश में सोमवार से लाॅकडाउन में छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश सरकार ने उद्योगों में उत्पादन के साथ कृषि व बागवानी कार्य, कुछ निजी व सरकारी निर्माण कार्य व सभी स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने का आदेश मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया है। सरकार ने मोबाइल व आईटी रिपेयर से जुड़ी दुकानों का हफ्ते में दो दिन खोलने का भी निर्णय लिया है। इसकी अवधि संबंधित जिलों के उपायुक्त तय करेंगे। इसके साथ ही सरकारी व निजी गाड़ियों को परमिट व कफर्यू पास पर चलने की भी इजाज़त दी गई है। हालांकि कोरोना के हाॅस्टपाट इलाकों में यह छूट नहीं दी जाएगी और ऐसे तमाम स्थानों पर पहले की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किन्हीं जगहों पर कोरोना संक्रमण का मामला पाया गया, तो वहां लाॅकडाउन की रियायतों को वापिस ले लिया जाएगा। निजी व सरकारी वाहनों में चालक के अलावा तीन लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी।
आदेशों में कहा गया है कि सोमवार से राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थान कार्य करेंगे। इसमें सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसन सुविधा, डिसपेंसरी, मेडिकल शॉप, वेटेनरी अस्पताल व डिसपेंसरी, दवाईयों या अन्य मेडिकल उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योग भी शामिल हैं। मनरेगा के तहत कार्य भी किए जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क अनिवार्य होगा।