हमीरपुर : बस अड्डे के सामने खोखे हटाकर दुकानदारों को नगरपरिषद की दुकानों में शिफ़्ट करने की प्रक्रिया एक बार फिर क़ानूनी पचड़े में फंस गयी है। हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर आबंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने डीसी, ईओ सहित 34 लोगों को नोटिस जारी कर इस बारे चार सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है। तब तक आबंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
सोमवार हाईकोर्ट ने सीडबल्यूपी 931/2020 की सुनवाई करते हुए यह स्टेऑर्डर जारी किए हैं। याचिकाकर्ता प्रेम चंद , रणजीत सिंह, वीरेंद्र मल्होत्रा , सुमना देवी, धनी राम और विजय कुमार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रशासन ने दुकानों के आबंटन के समय उनके साथ न्याय नहीं किया है।
कुछ प्रभावशाली दुकानदारों को प्राइम लोकेशन वाली दुकानें दे दी गई हैं जिन पर इनका हक़ बनता है। माननीय चीफ़ जस्टिस की बेंच ने डीसी, ईओ सहित 34 लोगों को नोटिस भेज जबाव मांगा है और दुकानों की आबंटन प्रक्रिया पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।