नाहन: हिमाचल प्रदेश को भू-जल अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-3 के अतंगर्त अधिसूचित किया गया है। जिसके तहत अब सिरमौर में किसी प्रकार की औद्योगिक,वाणिज्य,सिंचाई या घरेलू उपयोग के लिये नलकूप,बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंपों की ड्रिलिंग से पहले हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। यह जानकारी देते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता मनदीप गुप्ता ने बताया कि भू-जल विकास प्रबंधन विनियमन एंव नियन्त्रण अधिनियम-2005 के तहत जिला सिरमौर की मौजूदा जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए बनाई गई सभी व्यवस्थाएं जो अभी तक पंजीकृत नहीं की गई है अब उन्हे भी हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण के अंतगर्त पंजीकृत करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01702-222238 पर संपर्क कर सकते है।
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