शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त पंकज राय के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा अदालती फरमानों की अनुपालना में रूकावट डालने के मामले में विजेंद्र मेहरा पर ये कार्रवाई की है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अदालती आदेशों की अनुपालना में बाधा डालने पर क्यों न विजेंद्र मेहरा पर मुकदमा चलाया जाए और दण्डित किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चैहान ने विजेंद्र मेहरा को नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ किसी भी तरह का धरना और प्रदर्शन न करने के आदेश दिए हैं। विजेंद्र मेहरा श्रमिक संगठन सीटू के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
उल्लखेनीय है कि बीते 7 दिसंबर को हबाजारियों को नहीं उजाड़ने और उन्हें स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत बसाने की मांग को लेकर विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में सीटू नेताओं ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन पत्र पर हो रही बातचीत के दौरान विजेंद्र मेहरा और निगम आयुक्त के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई और इस घटना का वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
अभद्रता से पेश आने पर निगम आयुक्त ने पुलिस में शिकायत की। निगम कर्मचारी संघ इस घटना पर कड़ी आपति जताते हुए विजेंद्र मेहरा को गिरफ्तार करने की पुसिल प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सीटू नेता के साथ हुई बहसबाजी के बाद शिमला पुलिस ने नगर निगम आयुक्त की सुरक्षा के लिए दो पुलिस कॉन्स्टेबल तैनात किए गए हैं।
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