हमीरपुर: जिला व सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने 32 ग्राम चिट्टे सहित सलासी के एक निजी होटल से गिरफ़्तार हुए कुणाल भाटिया के मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे रद्द कर दिया है। शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी कुणाल भाटिया की ज़मानत याचिका को रद्द कर दिया है। उसकी न्यायिक हिरासत को 1 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कुणाल भाटिया की जमानत का विरोध किया था।
जानकारी के अनुसार कुणाल भाटिया पुत्र अनिल भाटिया को सलासी के रॉयल होटल में जन्मदिन की पार्टी के दौरान पुलिस ने दबिश देकर रोहित शर्मा सहित गिरफ़्तार किया था। कुणाल भाटिया ने 11 सितंबर को जिला व सत्र न्यायधीश हमीरपुर में ज़मानत याचिका दायर की थी। जिसे माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर को रजिस्टर्ड कर लिया।
बेल एप्लिकेशन पर कोर्ट में पहली सुनवाई 16 सितंबर को हुई। जिसमें सरकारी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया, कि आरोपी को ज़मानत क्यों न दी जाए। एफ़आईआर एवं सीआरपीसी की धारा-439 के तहत दायर ज़मानत याचिका में सरकारी पक्ष ने अपना जवाब माननीय कोर्ट में दायर कर दिया है। माननीय कोर्ट ने 18 सितंबर को कुणाल भाटिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद ऑर्डर के लिए 21 सितंबर की तारीख़ निश्चित की थी। शनिवार को आए फ़ैसले के बाद आरोपी को ज़मानत नहीं मिली है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को कुणाल भाटिया और रोहित को कड़ी पूछताछ के बाद जव कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने इन्हें पहली अक्तूबर तक 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था । ज़मानत रद्द होने के कारण आरोपी को पहली अक्तूबर तक जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहना होगा।