शिमला : चंद माह पहले राज्य सरकार ने स्कूलों में रिक्त पदों के तहत शिक्षकों की नियुक्तियां एसएमसी के तहत करने का फैसला लिया था। इसके बाद स्कूलों ने नियुक्तियां भी शुरू कर दी थी। मगर अब हाईकोर्ट ने इन पर स्टे लगा दिया है।
हालांकि हाईकोर्ट के आदेश 8 अगस्त को आए थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को प्रदेश के तमाम उपनिदेशकों को अधिकारिक तौर पर हाईकोर्ट के आदेश से अवगत करवाया है। इसके मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका 1728/19 का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जाए। शिक्षा विभाग के निदेशक ने तमाम उपनिदेशकों व प्रधानाचार्यों को हाईकोर्ट के आदेश की सख्ती से अनुपालना करने को कहा है।
उधर संपर्क करने पर उच्चशिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसएमसी के तहत फिलहाल नियुक्तियां नहीं की जा सकती। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी हाईकोर्ट के आदेश लागू होंगे।