बिलासपुर :उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत पुलिस थाना कोट में न्यायालय के आदेश पर सीआरपीसी 156(3) तहत बीडीओ व एसईबीपीओ स्वारघाट व मदन लाल निवासी दुहलेत के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत लैहड़ी निवासी सुखदेव ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि स्वारघाट की विकास खंड अधिकारी अजय कुमारी तथा इसी ऑफिस में कार्यरत संजय वर्मा एसईबीपीओ स्वारघाट तथा मदन लाल निवासी दुहलेत डाकखाना लैहड़ी तहसील नयना देवी कुछ दिन पहले पंचायत कार्यालय लैहड़ी में जाकर पंचायत रिकॉर्ड में पहले से दी गई निविदाओं से छेड़छाड़ करके उन्हें बदल दिया गया है।
बीडीओ स्वारघाट द्वारा किसी तीसरे आदमी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। जिसने वेंडर के लिए वांछित समय पर अपनी कुटिशन तक भी पंचायत कार्यालय में नहीं दी थी। यही नहीं उस व्यक्ति ने जीएसटी नंबर भी बीडीओ के कहने पर 15 दिन बाद अप्लाई किया है। सुखदेव का कहना है कि जो वेंडर उसके द्वारा भरे गये थे तथा वेंडर पर जो रेट लिखे थे। उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। सुखदेव का आरोप है कि उपरोक्त कार्रवाई सिर्फ मदन लाल को फायदा पहुंचाने के लिए मेरे दिए गए रेटो के साथ छेड़छाड़ कर के बदल दिया गया।
पुलिस थाना कोट में उपरोक्त तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा-406, 420, 467, 471 व 120 (B) के तहत मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएसपी नयनादेवी संजय शर्मा ने उपरोक्त मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पंचायत रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने व धोखाधड़ी करने के आरोप में बीडीओ,एसईबीपीओ व एक अन्य व्यक्ति के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है