एमबीएम न्यूज़/चंबा
स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए खाद्य वस्तुओं के सैंपल फेल होने के दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा ने विभिन्न फर्मों को कुल एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माना ठोका है। अतिरिक्त उपायुक्त ने ओल्ड पाउंड रम की दो फर्मों को 25-25 हजार रुपए तथा कुकिंग ऑइल बेचने वाली तीन फर्मों को क्रमश: 25, 25 व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है।
मामले की पैरवी करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि कुछ माह पूर्व स्वाथ्य विभाग की टीम ने मुख्य बाजार चंबा व आसपास के क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया था। जिस दौरान टीम ने गुणवत्ता पर संदेह होने पर एक ओल्ड पाउंड रम और एक कुकिंग ऑइल का सैंपल भी एकत्रित किया था। दोनों सैंपलों को जांच हेतु कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनों सैंपल फेल पाए गए थे।
रिपोर्ट में ओल्ड पाउंड रम तथा कुकिंग ऑइल को मिस ब्रांडेड अंकित किया गया था। जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए उक्त दोनों मामलों को अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष पेश किया गया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई की गई। बहरहाल, इस फैसले के बाद खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
ओल्ड पाउंड रम तथा कुकिंग ऑइल के सैंपल फेल पाए जाने पर अतिरिक्त उपायुक्त ने दोनों मामलों में विभिन्न फर्मों को एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माना किया है। उधर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा महेश कश्यप का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग मिलावटखोरों पर पैनी नजर बनाए हुए है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।