वी कुमार/ मंडी
मतदान से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा को कांग्रेस ने जोर का झटका दिया है। आईटीआर मामले में कांग्रेस ने हिमाचल हाईकोर्ट में राम स्वरूप शर्मा के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह याचिका मंडी से कांग्रेस नेता लाभ सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में राम स्वरूप शर्मा को आयकर विभाग के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमीशनर द्वारा दी गई राहत को आयकर अधिनियम की धारा 119 (2)(बी) का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
इस मामले में कांग्रेस ने प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमीशनर और राम स्वरूप शर्मा को पार्टी बनाया है। बता दें कि राम स्वरूप शर्मा ने सांसद रहते कभी अपनी आईटीआर नहीं भरी और चुनावों के दौरान नामांकन भरने से पहले चार वर्षों की आईटीआर एक साथ भर दी। इस बात को लेकर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए और अब मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर एक साथ आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई।
कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सीएम कार्यालय से भी हस्तक्षेप किया गया है और पद का दुरूपयोग करते हुए सब कार्य किया गया है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई अमल में लाएगा। वहीं जब इस बारे में भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।