एमबीएम न्यूज़/नाहन
सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने नारी उत्पीडऩ मामले में दोषी को 13 माह के कारावास और 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश गीता कपिला ने दोषी नरेश कुमार निवासी गांव घिसरपड़ी तहसील बबैन, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा को धारा 498ए आईपीसी में 6 माह, 323 आईपीसी में 1 माह और 506 आईपीसी में 6 माह की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह जुर्माना दोषी को अपनी पत्नी को बतौर मुआवजा अदा करना होगा।
मुआवजा अदा न करने की सूरत में उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 18 अगस्त 2013 को दोषी की पत्नी गीता देवी ने थाना नाहन में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीडि़ता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में नरेश कुमार के साथ हुई थी। यह नाहन के पूर्वीया मोहल्ला में रहते थे। इसके पास दो बेटियां हैं। शादी के बाद से ही इसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौच करता था। साथ ही घर चलाने के लिए उसे खर्चा भी नहीं देता था।
18 अगस्त 2013 को नरेश कुमार ने महिला के साथ शराब पीकर डंडो से मारपीट की। इस दौरान महिला को सिर में गंभीर चोटें आई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गहन छानबीन करके चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद सोमवार को दोषी को 13 माह का कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।