एमबीएम न्यूज़/ऊना
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश(2)प्रीति ठाकुर की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपी हरोली उपमंडल के बाथड़ी निवासी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा और एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि दोषी विजय कुमार ने बाथड़ी में अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रह रहे प्रवासी श्रमिक पोशोन महतो को बुरी तरह पीटने के बाद आग के हवाले कर दिया था। जिसके चलते उसे पहले हरोली अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि तीन साल पूर्व 25 मार्च 2016 को होली के दिन मृतक पोशोन महतो ने मीट बनाने के लिए बकरा काटा हुआ था।
इसी दौरान रात करीब 9 बजे दोषी विजय कुमार भी वहां पहुंच गया और मीट की मांग करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी दौरान विजय कुमार पोशोन की झोंपड़ी में घुस गया। जहां पहले विजय कुमार ने पहले उसे डंडे से बुरी तरह पीटा इसके बाद झोंपड़ी में जल रहा लैंप को उसके ऊपर फेंक कर आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोषी अपनी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा।
उप जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि एडीजे-2 प्रीति ठाकुर ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा-452 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना धारा-325 के तहत 5 साल कठोर कैद और 10 हजार रूपये जुर्माना, इन दोनों धाराओं में जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी से वसूल होने वाला जुर्माना मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।