एमबीएम न्यूज/नाहन
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएवीएन स्कूल ददाहू की नाैंवी व दसवीं कक्षा की मान्यता रद्द कर दी है। हालांकि अंतिम फैसला निदेशक मंडल की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उपायुक्त ललित जैन के अनुमोदन पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 से मान्यता को रद्द कर दिया गया है। पहली से आठवीं कक्षा तक मान्यता को लेकर फैसला शिक्षा विभाग को लेना है। बस स्कूल हादसे में 7 मासूम छात्रों के अलावा चालक की मौत हो गई थी। इसकी मैजिस्ट्रियल जांच की जिम्मेदारी संगड़ाह के एसडीएम को सौंपी गई। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।
सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को उपायुक्त का अनुमोदनपत्र बोर्ड के कार्यालय पहुंचा था। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने टीम को यह निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले वर्ष छात्रों का दाखिला कहां होगा। छात्रों व अभिभावकों की सहमति से ही दाखिलों को लेकर निर्णय होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद ही स्कूल की मान्यता को लेकर अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।
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उधर यह भी बताया गया कि स्कूल प्रबंधन ने 2018-19 के लिए औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की थी। बहरहाल अगर स्कूल औपचारिकताएं पूरी भी करता है तो भी बोर्ड मान्यता नहीं देगा। स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासनिक व बोर्ड स्तर पर इस कार्रवाई से राज्य के अन्य स्कूलों को भी सबक मिलने की बात कही जा रही है।
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उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव हरीश गज्जू का कहना है कि बोर्ड केवल नौंवी व दसवीं कक्षा की मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि सिरमौर के उपायुक्त के अनुमोदन के बाद नौंवी व दसवीं कक्षा की मान्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इस बाबत अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रधानाचार्य को गिरफतार किया गया था, जिन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई।