एमबीएम न्यूज़ / धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी विद्यालयों के संचालक उनके स्कूल में शिक्षारत किसी भी विद्यार्थी को सजा नहीं दे सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा दीपक किनायत ने बताया कि शिक्षा का अधिकार 2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 के तहत यह प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि अगर किसी स्कूल से सम्बन्धित इस प्रकार का कोई मामला उनके कार्यालय के ध्यान में पाया जाता है तो उस निजी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जायेगी। इस विषय के सम्बंध में अगर बच्चों के अभिभावक शिकायत करना चाहते हैं तो वे चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सम्बन्धित जानकारी विभाग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।
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