अभिषेक मिश्रा/बिलासपुर
विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक मनाए जा रहे आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था व मानव सुरक्षा को उचित ढंग से बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं के बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी विवेक भाटिया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केबल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने बताया कि ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू के टोबा से श्री नैना देवी जी आने जाने के लिए मेले के दौरान प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि जो ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गडामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी की ओर हिमाचल प्रदेश की सीमा में आने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालू केवल बसों, छोटे वाहनों में ही श्री नैना देवी जी आ सकेंगे।
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