नाहन (सतीश शर्मा)- प्राथमिक शिक्षा विभाग के नौहराधार खंड में 9 साल पहले एक घोटाले में सिरमौर जिला की विषेष अदालत ने बीपीओ कार्यालय नौहराधार के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अच्छर पाल सिंह को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा व 17 हजार रूप्ये का जुर्माना अदा करने के आदेष जारी किए है। इस मामले में सेवानिवृत खंड प्राथमिक षिक्षा अधिकारी जीत सिंह को दोषमुक्त करने के आदेष भी जारी हुए है। 9 साल पहले बीपीओ कार्यालय नौहराधार में कार्यरत दोषी अच्छर पाल सिंह मौजूदा में कुल्लू जिला के पधर षिक्षा खंड में बतौर अधीक्षक कार्यरत है। विषेष अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी संजीव अत्री कर रहे थे। सतर्कता विभाग की डीएसपी बबीता राणा ने बताया कि 9 साल पहले षिक्षकांे के मेडिकल बिलों, एरियर व परिवार नियोजन इत्यादि भत्तो को लेकर बीपीओ कार्यालय में 3 लाख 10 हजार 68 रूप्ये की राषि का गबन हुआ था जिसके विषेष ऑडिट के बाद विजीलेंस विभाग ने आरोपियांे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्होनें बताया कि यह मामला आईपीसी की धारा 420 बी, 467, 468, 471 , 120 बी व 13(2) के तहत दर्ज हुआ था।
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