शिमला (एमबीएम न्यूज़): बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण से जुड़े सूरज लॉकअप हत्या मामले में जेल में बंद निलंबित आईजी एच ज़हूर जेदी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आज आईजी की जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश सुनाए। आईजी जेदी साढे चार माह से जेल में है और उसने जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बीते 12 जनवरी को कोर्ट ने आईजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर कोर्ट ने आज जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। इससे पहले निचली अदालत भी आईजी की जमानत याचिका रद्द कर चुकी है।
बता दें कि लॉकअप केस में सीबीआई ने बीते वर्ष 28 अगस्त को आईजी जैदी सहित 8 पुलिसवालों को गिरफ्तार किया था। आईजी उस एसआईटी के अध्यक्ष थे, जो गुड़िया केस की जांच कर रही थी। इसी केस में 16 नवम्बर को सीबीआई ने शिमला के पूर्व एसपी डी डब्लू नेगी को भी गिरफ्तार किया था। आईजी सहित 8 पुलिस वालों के खिलाफ सीबीआई निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
बीते वर्ष 6 जुलाई को कोटखाई के हलाइला जंगल मे गुड़िया का शव बरामद हुआ था। गैंगरेप के बाद गुड़िया को बड़ी बर्बरता से मौत के घाट उतारा गया था। इसकी जांच के लिए हिमाचल पुलिस ने आईजी जैदी की अगुवाई में एसआईटी बनाई। इस एसआईटी ने सूरज सहित 6 लोगों को गुड़िया की हत्या केस में गिरफ्तार किया। लेकिन 18 जुलाई की रात्रि सूरज की कोटखाई थाने के लॉकअप में मौत हो गई। अगले दिन हाईकोर्ट ने गुड़िया और सूरज हत्या केसों की जांच सीबीआई को सौंपी।