सोलन (एमबीएम न्यूज़) : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही विभिन्न नियमों का पालना सुनिश्चित बनाएं। राकेश कंवर आज यहां विधानसभा चुनाव के संबंध में जिले के सभी विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राकेश कंवर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी विभाग यह सुनिश्चित बनाएंगे कि विभिन्न कार्यालयों में किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की फोटो, कैलेण्डर, टेबल कैलेण्डर इत्यादि न रहे। आचार संहिता लागू होते ही ऐसी सभी सामग्री को कार्यालय से हटाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग विभागीय वेबसाईटों से भी ऐसी सामग्री को हटाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही विभिन्न सरकारी सम्पतियों तथा विभिन्न राजमार्गों एवं अन्य मार्गों के किनारे स्थापित किए गए राजनीतिक दलों, उम्मीदवार एवं अन्य संबंधित सामग्री के विज्ञापन एवं होर्डिंग इत्यादि भी हटा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी सम्पति एवं सार्वजनिक सम्पति पर चुनाव से संबंधित कोई भी विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि निजी सम्पति पर भी भू-मालिक की लिखित अनुमति के साथ ही यह कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि हटाने के संबंध में चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
राकेश कंवर ने कहा कि विभिन्न मतदान केन्द्रों पर संबंधित विभाग मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिवस पर मतदान केन्द्र वाला भवन पूरी तरह खुला रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदान केन्द्र के आस-पास वाले कमरों में वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं, दिव्यांगों एवं अन्य मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों में पुरूषों तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा विद्युत बोर्ड को निर्देश दिए कि मतदान के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल एवं निबार्ध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए।
उन्होंने विभागाध्यक्षों को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लगने वाले विभिन्न निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के उपरांत कोई भी सरकारी वाहन चुनाव कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। यह आदेश केन्द्र एवं राज्य सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, विभिन्न मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी समितियों, स्वायत्त जिला परिषद, ऐसे सभी निकाय जिनमें सरकारी धन का उपयोग हो रहा है के वाहन तथा केन्द्रीय रक्षा एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वाहनों पर लागू होंगे।
राकेश कंवर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता के लिए वृहद स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। इनकी अनुपालना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभिन्न आदेशों की अनुपालना न करने पर भिन्न-भिन्न प्रावधानों एवं अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने कर्मचारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में जागरूक बनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में सभी स्तरों पर वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि इस संबंध में कर्मियों को जागरूक बनाएं। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाता अभी भी अपना वोट बनवा सकते हैं। इस बारे में संबंधित उपमण्डलाधिकारी, तहसीलदार, बूथ स्तर के अधिकारी से सम्पर्क करें। वोट ऑनलाईन भी बनवा सकते हैं।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संदीप नेगी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी तोरूल रवीश, उपमण्डलाधिकारी सोलन एकता कापटा, तहसीलदार निर्वाचन मुंशी राम शर्मा सहित सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।