शिमला (एमबीएम न्यूज) : प्रदेश की राजधानी में नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सियासी पारा परवान पर है। अजीब उलझन पैदा हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें सरकार को 19 जून तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है, दूसरी तरफ अधूरे कोरम का मामला सामने आ गया है। दरअसल कोरम पूरा करने के लिए सदन ने 26 पार्षदों की जरूरत थी। लेकिन पौने पांच बजे तक भाजपा समर्थित 19 पार्षद ही मौजूद थे।
पीठासीन अधिकारी के तौर पर शहरी विकास विभाग के निदेशक डीके गुप्ता ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक बैठक को स्थगित कर दिया। कोरम पूरा न होने की स्थिति में दूसरी बैठक 72 घंटे तक के लिए स्थगित की जा सकती थी। लेकिन इसे कम समय में दोबारा बुला लिया गया है। मंगलवार को साधारण कोरम से मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे करवाया जाएगा। कांग्रेस समर्थित 12 पार्षद शपथ लेने के बाद ही बैठक से निकल गए।
शाम तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर एक दिन की देरी पर शहरी विकास विभाग क्या जवाब देगा। लेकिन बताया जा रहा था कि अगर आवश्यकता हुई तो हाईकोर्ट को पूरी स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाएगा।
यह भी बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शहरी विकास विभाग के निदेशक ने जिम्मेवारी लेते हुए बैठक को स्थगित किया है।