चंबा : स्पेशल जज चंबा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के आरोपी रिंकू निवासी बंदला तहसील को तीन साल का कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में रिंकू को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।
जानकारी देते हुए विजय रेहलिया ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को टोल टैक्स बैरियर के समीप खैरी पुल पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान नियमित रूप से वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। शाम करीब छह बजे चंबा-पठानकोट मार्ग पर पद्दर-बाजार बनीखेत की तरफ से आया। जो पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा।
पुलिस टीम ने इस व्यक्ति को धर दबोचा। पुलिस ने पूछताछ में भागने का कारण व नाम पूछा। इस व्यक्ति ने अपना नाम रिंकू बताया। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से तीन सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार किया। साथ ही मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में 11 गवाहों के ब्यान हुए। मंगलवार को आरोपी रिंकू को तीन साल के कारावास की सजा अदालत ने सुनाई।