कुल्लू: विशेष न्यायधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा 44 वर्षीय टेक उर्फ टेक बहादुर पुत्र बाम बहादुर निवासी निशी जिला बालूगंज नेपाल को सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि टेक बहादुर को पुलिस की एक टीम ने मणिकर्ण घाटी में जरी नाला के तहत आते बुर्जी मोड़ में 18 फरवरी 2017 को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उक्त व्यक्ति के कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 510 ग्राम चरस बरामद की थी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर इसका चालान कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद इसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। लिहाजा सोमवार को आरोप तय होने पर टेक बहादुर को यह सजा सुनाई गई है।