नाहन (एमबीएम न्यूज) : जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर बीसी बड़ालिया ने हिमाचल प्रदेश मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिला सिरमौर के विभिन्न स्थानों के लिए 14.2 किलोग्राम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों के लिए मजदूरी सहित दरें निर्धारित की है।
अधिसूचना के अनुसार नाहन शहर एवं नगरपालिका क्षे़त्र के वार्ड न0 1 से 13 में 14.2 किग्राम वजन के सिलेंडर की कीमत 798.00 रूपये तथा कैन्ट एरीया आरएण्डटी फैक्टरी, चिडावाली तथा जाब्बल का बाग के लिए 800.50 रूपये निर्धारित किए है। इसी प्रकार ग्रामीण गैस एजेन्सी के तहत जुडडा़, बिक्रमबाग, सम्भूवाला, बनकलां, बोहलियों, बडाबन, रामाधौन, पिपलीवाला, भूड़, कून, तालों, मालोंवाला तथा नैरला में गैस सिलेंडर 800.00 रूपये में मिल सकेगा। सैनवाला, कटोला, लिही, जगलाभूड, कौलांवालाभूड, क्यारी, बलसर तथा बनेठी में यह सिलेंडर 805.00 में मिलेगा जबकि सरांहा, गागल सिकोर और बोहलघाट, कोट, दाडिक, चाकली, घण्डोल, डिब्बर तथा मडरीघाट में इन सिलेडरों की कीमत 806.00 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लानाबांका में इसकी दर 810.00 और बसाहां में 811.00 रूपये होगी जबकि नैना-टिक्कर, और प्रेमनगर में यह दर 813.00 होगी।
इसी प्रकार जामन की सैर में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेडरों की दरें 819.00 होगी जबकि ठाकुरद्धारा में 822.00 निर्धारित की गई है। मानगढ़ और डिंगर-किन्नर में 828.00 तथा चनालग में गैस सिलेडर की दरें 829.00 निर्धारित की गई है। इसी तरह नयागांव में 834.00 में प्राप्त किया जा सकेगा।
अधिसूचना के अनुसार सिविल सप्लाई कार्पोरेशन राजगढ के पुलिस लाईन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, मैन बाजार, तहसील, फोरेस्ट कालोनी, मिल्क प्लांट, काटली बान्टी में 14.2 कि0ग्रा गैस सिलेंडर की कीमत 797.50 निर्धारित की गई है जबकि पबियाणा, कोठिया-झाजर, बडगला तथा टिक्कर में इसकी कीमत 798.50 रखी गई है। इसी प्रकार यशवन्त नगर, होलोदाहन, ब्रायला, पबियाना, भूईरा, फागू, दिदग, पीडग और सनौरा में यह दरें 801.50 होगी जबकि दाड़ो-देवरिया, मरयोग, डिलमन, नारग, बनोना, गन्दल, वासनी, सरोल, चमेन्जी, कथेड़, सरसू चबयोग, पटोगा, शाडिया और भल्टा में सिलेंडर की दर 806.50 निर्धांरित की गई है। इसी प्रकार खैरी तथा डिम्बर में इनकी कीमत 807.50 होगी जबकि ग्राम डुन्गा फाग, बाथुधार में इसकी कीमत 808.50 तथा चकनाल में 809.50 होगी और नौहराधार तथा बडु साहिब, सोडाध्याड़ी, डिब्बर तथा हाब्बन में 810.50, सरगांव में 811.50, राणाघाट, धहेलिया-देवठी और पनाली में 812.50, पीरन तराई (जिला शिमला) और बोगधार, पीडियाधार समरा, गरारी और कथला में 813.50, कोरग तथा देवामानल, देवना थनगा तथा रोन्ड़ी में 814.50, चंडोल, सेरतन्दुला, कुफ्टू, पिडियाधार और भराडी में 817.50, चम्बीधार, निहोग, सैन्ज तथा गवाही में 820.50, कटोगडा, धामला और थैना बसौतरी में 821.50, कोटला बांगी तथा लेउ नाना में 822.50, पुन्नरधार में 823.50, कोटधाट में 825.50., टपरोली में 831.50, भवाई, शिवपुर, देवठी मझगांव में 832.50, पैनकुफर और नेरीपुल में 833.50, लानाचेता, मानवा, धनेश्वर में 837.50, तथा धारटूखाडी में 841.50, निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार अधिसूचना में पांवटा साहिब के प्रदीप गैस सर्विस के उपभोक्ताओं के लिए नगर पालिका क्षेत्र, तारूवाला, बातापुल, भाटांवाली तथा किशनपुरा में 14.2 कि0ग्रा0 वजनी गैस सिलेंडर की कीमत 805.50 निर्धारित की गई है जबकि बेहराल, शिवपुर, माजरा सुरजपुर, हरिपुर और निहालगढ में 807.50 तथा पुरूवाला, कान्शीपुर, पिपलीवाला, क्यारदा, मिश्रवाला, गुलाबगढ, राजबन, बांगरन तथा सालवाला में 808.50 जबकि, ब्यास कोठडी, अजोली, किशनकोट में 811.50 रूपये निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुुसार शहीद कुलविन्द्र गैस एजेन्सी ददाहू के उपभोक्ताओं के लिए ददाहू मैन बाजार तथा तहसील कालोनी, चुली, कटाह शितला, कंगता मेलन, बेहड़वाला, सैनवाला, टोकियों, खालाक्यार, बडौन, श्री रेणुकाजी में 14.2 कि0ग्रा0 वजन के गैस सिलेंडर की कीमत 807.50 रूपये होगी। इसी प्रकार गिरी नगर, पडदुनी, बायला, कांसर, घाटों, भरोग-भनेडी, त्रिमली कांसर, मालगी, थाना कसोगा, धगेडा, बिरल घ्याली बाया त्रिमली, चिया, डैन्डलोग, कटवाली, बागथन, सवारा, नेहरसी और बडथाना, मधाना, जमटा, काटल, खरकडी में 810.50 तथा कोलर, धौलाकंुआ और हरीपुरखोल में 811.50 तथा कोटला मोलर और पनार में 812.50 तथा मैहत, जाटों, पंजाहल वाया जमटा में 813.50, बागथन में 815.50, कोटी धिमान, चांदनी, शडियार में 816.50 तथा संगडाह तहसील कलोनी, काली मिटटी, जवागलधार, पुलिस कालोनी, देबरघाट, हाई स्कूल, टिक्करी ग्राम, लाना पालर में 822.50 तथा अंधेरी, सैंज, सुन्दरघाट, गनोग, ऊंचा-टिक्कर तथा बडग में 824.50 तथा पराडा, बेचड का बाग, महिपुर, पनीयाली, चकनाल, कोटघाट वाया चलाना पानवता, नेहर रजोली, फरोग, अन्गी बनुना में 825.50 निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार शहीद कल्याण गैस एजेन्सी शिलाई के उपभोक्ताओं के लिए शिलाई तथा नाया में 14.2 कि0ग्रा0 वजनी गैस सिलेंडरों की कीमत 806.50 निर्धारित की गई है जबकि अन्य बांदली, कांडो, क्यारी, द्रबिल, बालीकोटी में 808.50 तथा टिम्बी, धारकोटी, सतौन में 813.50 तथा कफोटा 815.50 तथा कमरउ, बडवास, बकरास, रोहनाट, नैनीधार, नायापंजौड, हलाहां, थुमरी, खरकांह में 816.50 तथा, जामना जाखना, च्योग, मासु, जोगपुतवास शरली, मानपुर तथा टटीयाना में 553.50 में निर्धारित की गई है।
हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन हरिपुरधार के उपभोक्ताओं के लिए 14.2 कि0ग्रा0 वजन के गैस सिलेंडरों की कीमत हरिपुरधार तथा लवाणाधार में 802.00 निर्धारित की गई है जबकि अन्य गांव चुनवीं, कोरग, पंचभाया में 803.00 तथा चाडना, नौराबौरा, बागी, छोटाकंगल, छेगवालना, च्याली तथा लोधिया में 804.00 तरांहखड तथा जरवा में 805.00 तथा घण्डूरी, भालड-भलौना, गताधार, पनोग, सांगना-सताहन तथा अजरोली में 806.00 कोटीभौंच में 808.00 शिवपुर, भवाई और चौरास 809.00 तथा रास्त में 812.00 कुपवी में 811.00 तथा केलवी (जिला शिमला) में 817.00 तथा कांडा बनाह, टिकरटी 821.00 तथा दौची, कोठी 823.00 तथा माल्ट, जुबली कनाह, मशोट, फिंजडी में 829.00 की दर निर्धारित की गई है।
राजीव गांधी ग्रामीण विकास गैस एजेन्सी अम्बोया, के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम पंचायत, अम्बोया, डान्डा, राजपुर, शिवा सनोग, नगेता, बनोर, डाण्डाआन्ज, हरीपुरखोल और भैला 795.50 तथा राजीव गांधी ग्रामीण विकास गैस एजेन्सी गोरखुवाला तथा मानपुरदेवरा, भगानी, और खोदरी माज़री में 14.2 किलोग्राम वजन के गैस सिलेंडरों की कीमत 795.50 निर्धारित की गई है।
पोशववाल इनडेन ग्रामीण विकास गैस एजेन्सी खयारी (त्रिलोकपुर), के लिए 806.50 रूपये दर निर्धारित की गई है जो कालाअम्ब, नागल सुकेती, त्रिलोकपुर, रामपुर, जथाह, जोहरन, पोडिया, भुंडरियों, मिरपुर गुरूद्वारा, कोटला, भन्द्रीवाल, वर्मा पापडी तथा पालियो के उपभोक्ताओ के लिए होगी।
मिना कुमारी पावंटा इन्डेन वार्ड न0 1 नियर एचपी पैट्रोल पम्प नाहन रोड पावंटा साहिब से भुपर , केदारपुर में गैस वितरण करने के लिए दर 805.50 निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार सभी गैैस वितरक उपभोक्ताओं को नाम व पूरा पता दर्शाती कैश मैमों देगे तथा गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगे। मजदूरी के नाम पर अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे और प्रतिदिन का स्टॉक अपने रजिस्टर में अंकित करने के साथ साथ गैैस सिलेंडरों में निर्धारित गैस की मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडरों का वितरण करते समय अपने वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर उपभोक्ताओं को गैस वितरण करने की सूचना भी देंगे।