शिमला, 16 नवंबर : राजधानी शिमला में होने जा रहे पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दृष्टिगत बालूगंज थाने से विधानसभा चौक तक दो दिन यानी 17 व 18 नवम्बर तक मार्ग पर यातायात बंद रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान बालूगंज से चैड़ा मैदान होते हुए कनेडी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय निवासियों के लिए वाहनों की आवाजाही को निवास प्रमाण पत्र, सम्मेलन के संबंध में तैनात कर्मचारियों के वाहनों और आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध में छूट रहेगी।