नाहन, 12 नवंबर : हाल ही में एक युवती के कथित फेसबुक प्रोफाइल से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के अलावा राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने देशद्रोह (sedition) की धारा को भी शामिल कर लिया है। आईपीसी की धारा 124 ए के अलावा मामले में 153 ए की धारा को जोड़ दिया गया है।
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मुकदमा दायर कर लिया था, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणियां भी की गई हैं। इसके बाद पुलिस ने उस युवती को भी तलब किया था जिसके फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की गई थी। इस दौरान पुलिस ने युवती के बयान भी कलमबद्ध कर लिए थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है और उस अकाउंट से ऐसी पोस्ट डाली जाती रही, जिससे बवाल पैदा हो गया।
एमबीएम न्यूज नेटवर्क को मिली जानकारी के मुताबिक युवती की इस मामले में संलिप्त नहीं पाई गई है। लिहाजा अज्ञात फेसबुक यूजर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पहले आईपीसी की धारा 295 ए में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी।
उधर एसपी ओमापति जमवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में देशद्रोह की धारा 124 ए के अलावा 153ए को भी शामिल कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। गौरतलब है कि इस मामले में हिंदू जागरण मंच ने पुलिस लाइन में सांकेतिक धरना भी दिया था। दीगर है कि पुराने मामले दो नई धाराओं को जोड़ा गया है।