मंडी, 29 दिसंबर: हिमाचल सरकार नशा तस्करों को संदेह के आधार पर जेल भेजने का प्रावधान करने जा रही है। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी पिट एनडीपीएस (THE PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT) का प्रावधान करने जा रही है। यह जानकारी डीजीपी संजय कुंडू ने मंगलवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।
इससे पहले उन्होंने मंडी रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पंजाब ने ऐसे लोगों को तीन महीनों तक जेल में बंद करने का प्रावधान कर दिया है, जो नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त रहते हैं। यदि पुलिस को ऐसे किसी तस्कर पर नशा तस्करी का पहले से संदेह हो जाता है तो फिर उसे समय से पहले बगैर किसी अपराध के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यह गिरफ्तारी तीन महीनों के लिए होगी और इसके लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज की तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी।
गिरफ्तारी से पहले संदेहास्पद व्यक्ति को इस कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो बड़े नशा तस्कर हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने बताया कि नशा निवारण की राज्य स्तरीय बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने इस प्रावधान को शामिल करने के निर्देश दे दिए हैं। इस पर गृह विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश आज देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है, जहां पासपोर्ट के लिए पुलिस वैरिफिकेशन मात्र 24 घंटों में हो रही है। इससे पहले यह प्रक्रिया 11 दिनों में पूरी होती थी। आंध्रा प्रदेश इस प्रक्रिया को 5 दिनों में पूरा करता था, लेकिन अब हिमाचल मात्र 24 घंटों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 100 रिपोर्टिंग पोस्ट बनाई जानी हैं, जिनमें से कुछ ने काम करना शुरू कर दिया है।