शिमला : कोरोना संकट के बीच राजस्थान के जयपुर से 28 वर्षीय युवती के बिना पास व अनुमति के रामपुर के ननखड़ी पहुंचने का मामला सामने आया है। जयपुर देश के उन 13 शहरों में शुमार है, जिन्हें प्रदेश सरकार ने रैड जोन घोषित कर रखा है तथा इन शहरों से वापिस आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। स्थानीय आशा कार्यकर्ता ने मामले के संबंध में ननखड़ी पुलिस को सूचना देकर एफआईआर दर्ज करवाई है।
वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आशा कार्यकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जयपुर से एक युवती 28 जून की सुबह बागानाली गांव में अपने घर पहुंची। पता लगने पर वह उसे सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत संस्थागत क्वारंटाइन होने के लिए उसके घर पर गई, तो युवती ने आशा वर्कर के साथ बदसलूकी और धमकाया कि अगर उसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, तो वह उसकी धज्जियां उड़ा देगी।
आशा वर्कर की तहरीर पर ननखड़ी पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 186, 188, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डीएसपी रामपुर अभिमन्यू वर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपित युवती के खिलाफ केस दर्ज कर उसे संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा गया है।