नाहन: सिरमौर में ढाबों, रेस्टोरेंटस व हलवाई की दुकानों में आंगतुकों को बिठाकर भोजन परोसा जा सकेगा। इसके अलावा होटल व होम स्टे को भी खोलने की स्वीकृति दी गई है। यह आदेश फिलहाल 30 जून तक लागू किए गए हैं। रेस्टोरेंट, ढाबों व हलवाई की दुकानों में ग्राहकों को भीतर बैठकर खाने की इजाजत होगी, लेकिन संचालकों को यह तय करना होगा कि सीटिंग क्षमता 60 फीसदी हो। इसके लिए टूरिज्म व सिविल एविएशन विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी।
इसके अलावा होटल्स व होम स्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन संचालकों को यह ध्यान रखना होगा कि केवल उन्हीं लोगों को ठहराया जाए, जो नॉन टूरिज्म के मकसद से राज्य में आए हैं। इसमें बिजनेस व राजकीय कार्य करने वालों को ही ठहराया जा सकेगा। उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सहायक पर्यटन विकास अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एसओपी की पालना हो रही है।
उपायुक्त ने कहा कि उल्लंघन पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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