सोलन : जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 03 मई, 2020 को जारी आदेशों में जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया है। संशोधित आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय प्रातः 9.00 बजे से दिन में 2.00 बजे तक घोषित किया गया है। जिला में अब विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे के मध्य की जाएगी।
संशोधित आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक प्रातः 09.00 बजे से दिन में 2.00 बजे के मध्य खोली जा सकेंगी। जिला के सभी नगर परिषद, कैंट बोर्ड तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उत्पाद एवं वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सभी दुकानों के खुलने का दिन दुकान में अधिक मात्रा में उपलब्ध उत्पाद के आधार पर निर्धारित होगा।
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