एमबीएम न्यूज़ / हमीरपुर
नाबालिग़ बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने पाँच दोषियों को 20-20 साल की कठोर सज़ा और हरेक दोषी को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। ज़िला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो -दो साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
मिली जानकारी के अनुसार फ़रवरी 2018 में पुलिस चौकी ज़ाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से गायब है। इस मामले में धारा 363 आईपीसी के तहत भोरंज थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को होशियारपुर से बरामद किया गया ।
बच्ची के बयान के अनुसार पांच व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ़ अब्बू निवासी कोहला सागवाल(ज्वालामुखी),सोमनाथ उर्फ़ सोनू लालसिंगी( ऊना),राजेन्द्र शर्मा उर्फ़ आरके निवासी कोटला खुर्द(ऊना),रणजीत सिंह (होशियारपुर) और उत्तम चंद अश्नोली( कांगड़ा) ने उससे बलात्कार किया,इसके बाद आईपीसी की धारा 376,376 डी और पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई। केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गये। एसपी अर्जित सेन ने बताया कि पांच आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 साल की सजा और प्रत्येक को 20 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। मुक़द्दमे की पैरवी ज़िला न्यायवादी चंद्र्शेखर भाटिया ने की थी ।
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