एमबीएम न्यूज़ / नाहन
प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक श्री रेणुका जी झील में चिन्हित स्नानघाट को छोडकर झील में तैरने,स्नान करने तथा गोता लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आश्य की अधिसूचना जिला दण्डाधिकारी ललित जैन ने भारतीय दण्ड साहिता की धारा 144 तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास तथा पंजीकरण अधिनियम 2002 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी की है।
आदेशों के तहत रेणुका झील में नौका-विहार के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षक जैकेट पहनना अनिवार्य होगा तथा जीवन रक्षक जैकेट न पहन कर झील में नौका-विहार करने वाले व्यक्ति से न्यूनतम पांच हजार रूपये जुर्माना वसुल किया जाएगा। आदेशों के तहत कानुन तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा रेणुका जी में रविवार व छुट्टी वाले दिन तथा धार्मिक पर्वों के दिनों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
Latest
- 18-19 वर्ष के आयु के युवाओं का पंजीकरण करने में सबसे आगे जिला कांगड़ा
- पांवटा साहिब : खाई में लुढ़की कार, 28 साल के युवक की मौत…4 घायल
- नाहन में नशे के ओवरडोज़ से जवान बेटा खोने वाली गरीब मां की चित्कार, तस्करों को पकड़ो साहब…!
- जसवां परागपुर से था बिकाऊ विधायकों का चौकीदार, होशियार का खोलूंगा एक-एक चिट्ठा : सुक्खू
- नाहन : दशमेश रोटी बैंक ने जोगीबन में 45 जरूरतमंदों परिवारों को बांटा राशन