एमबीएम न्यूज़ / कुल्लू
विशेष न्यायधीश कुल्लू-दो जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा तापे राम पुत्र तोता राम रसोल निवासी को सुनाई गई है।
जिसे पुलिस ने 28 अप्रैल, 20016 को कसोल के पास स्थित चिनाल बेहड में दो किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। जिला सहायक न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था।
उसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था। लेकिन शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर तस्कर को सजा सुनाई गई है।
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