बिलासपुर (अभिषेक मिश्रा) : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने जन साधारण को सूचित करते हुए बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ‘ख’ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धन राशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जो कि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हों, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
रिश्वत लेने और देने वाले दोनो के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए एक टीम प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार उडन दस्ता दल गठित किए गए है।
समस्त नागरिकों से अनुरोध तथा उन्हें सूचित किया जाता है कि वे चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वे तुरन्त शिकायत जिला बिलासपुर मे स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित निशुल्क दूरभाष न0 1800-180-8023 पर सूचित कर सकता है।