शिमला (एमबीएम न्यूज़) : प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने जूलॉजी के प्रवक्ता को वर्ष 1994 से वरिष्ठता सभी सेवा लाभों सहित देने के आदेश पारित किए। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वी के शर्मा व प्रशासनिक सदस्य हरिंदर हिरा की खंडपीठ ने जसवंत सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्णय सुनाया।
प्रशासनिक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी 4 मई 1994 से प्रवक्ता के पद का लाभ वितीय लाभ सहित लेने का हक रखता है। इस कारण उसे छह माह के भीतर तमाम राशि पिछली तारीख से भुगतान करने के आदेश पारित किए । इस अवधि में राशि भुगतान न होने पर 6 फीसदी ब्याज सहित तमाम राशि का भुगतान करना होगा।
प्रार्थी को सितम्बर 1992 मे प्रवक्ता जूलॉजी के पद पर पंडित स्मारक महाविद्यालय जोगिन्दरनगर मे नियुक्त किया गया था। 4 मई 1994 को इस निजी कॉलेज को राज्य सरकार ने अपने अधीन ले लिया। मगर प्रार्थी और उसके सह प्रवक्ताओं को सरकारी सेवा में नही लिया गया। इसके खिलाफ प्रार्थी ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी और ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद प्रार्थी को सरकारी सेवा में ले लिया गया।
प्रार्थी को पिछली तारिक से लेक्चरर कॉलेज कैडर की सीनियोरिटी तो दे दी मगर वितीय लाभ नोशनलली देने के आदेश दिए। जबकि उसके सह प्रवक्ताओं को वितीय लाभ भी प्रदान किये थे। इस लाभ को लेने के लिए प्रार्थी को तीसरी बार ट्रिब्यूनल की शरण में जाना पड़ा। ट्रिब्यूनल ने प्रार्थी के क्लेम को जायज पाते हुए यह निर्णय सुनाया।