नई दिल्ली, 29 अगस्त: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर माह के लिए अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में 21 सितंबर से कुछ पाबंदियां हटाई गई हैं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्कूल, काॅलेज व कोचिंग संस्थानों को आगामी 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से पढाई जारी रहेगी। ऑनलाइन, काउंसलिंग व शैक्षणिक कार्यों के लिए 50 फीसदी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को स्कूल-काॅलेज बुलाया जा सकता है। इसके अलावा नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी भी अपने अभिावकों की लिखित सहमति से शिक्षण कार्य के लिए स्कूल में जा सकते हैं। हालांकि ये आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में मान्य नहीं होंगे। गाइडनलाइन में 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चालू करने की भी अनुमति दी गई है।
गाइडलाइन में सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्याक्रमों को अनुमति दी गई है। इसके मुताबिक 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इस तरह के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। ऐसे आयोजनों में सोशल डिस्टैंसिंग, फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान अनिवार्य रहेगा।
शादियों से संबंधित समारोहों में 50 मेहमानों को एकत्रित होने की अनुमति दी है। वहीं अंतिम संस्कार के मौकों पर 20 से अधिक लोगों के जुटने पर मनाही रहेगी। हालांकि 20 सितंबर के बाद व्यक्तियों के जुटने क अधिकतम सीमा 100 रहेगी। सिनेमा हाॅल, स्वमिंग पुल, पार्कस, थियेटर इत्यादि बंद रहेंगे। ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। इसके अलावा इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं हरेगा। इसके लिए किसी तरह की अनुमति व ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गाइडलाइन में कटेंनमेंट जोन के प्रतिबंध जारी रखे गए हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।