नाहन (एमबीएम न्यूज) : डीसी सिरमौर बीसी बड़ालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 के साथ लगते धौलाकुंआ-माजरा को योजना क्षेत्र के तहत लाया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जि़ला के 15 गांव जिनमें खजूरना, शंभूवाला, बोहलियो, कोलर, सुखचैनपुर, धौलाकुआं, टोकियो, सैनवाला, माजरा, जगतपुर, मिश्रवाला, जोहड़ो, पुरूवाला, सूरजपुर तथा पातलियों गांव का 21 61 क्षेत्रफल जिसमें 4 राजस्व गांव कोलर, धौलाकुआं, माजरा तथा मिश्रवाला का संपूर्ण क्षेत्र सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के दोनों ओर 150 मीटर की चौड़ाई को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रस्तावित निर्माण कार्य जिनमें गृह, उद्योग, वाणिज्यिक और अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण तथा भू-उपविभाजन प्रस्ताव तथा बिजली व पानी का कनैक्शन लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, व अन्य संबंधित कार्यों के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1977 के अनुसार इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य विभाग की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत निर्माण करता है तो नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।