नाहन, 26 मई: कोविड-19 कर्फ्यू में हालांकि उद्योगों में कामगारों के ट्रांसपोर्टेशन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरान सफर करने वालों की संख्या निर्धारित है। यात्रियों की संख्या निर्धारित होने के नियम से चलते माजरा पुलिस ने एक निजी कंपनी में कामगारों को ले जा रही रही बस (UK PA- 0315) की पड़ताल की।
इस दौरान सब इंस्पेक्टर सेवा सिंह के नेतृत्व में टीम ने पाया कि 50% से अधिक यात्रियों को बिठाया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने यह चेकिंग पांवटा साहिब- नाहन हाईवे पर मिश्रवाला में की थी। इस दौरान पाया गया कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।
इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही ₹5000 का चालान किया है साथ ही बस के ड्राइवर व मालिक को सख्ती से कोविड नियमो की पालना करने के निर्देश भी दिए है। उधर पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने पुष्टि करते हुए कहा कि पांच हजार का जुर्माना वसूला गया है।