शिमला, 09 मार्च : हिमाचल प्रदेश में पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कानून में संशोधन करेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मत्री वीरेंद्र कंवर ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान बताया कि प्रदेश में पशुओं की टैगिंग का कार्य पूरा होने पर कानून में संशोधन किया जाएगा। अभी तक गाय की टैगिंग का कार्य 90 फीसदी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर पंचायतों को 500 रुपए से 700 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कंवर ने कहा कि आखिरी पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 36311 बेसहारा पशु हैं, जो लोगों ने सड़कों पर छोड़े हैं। इसमें से अब तक 16550 से अधिक पशुओं को आश्रय दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में 31 जनवरी तक प्रदेश में तीन गौ अभ्यारण्य जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग, जिला ऊना के थानाकलां व सोलन के हाण्डा कुण्डी में स्थापित किए हैं। इसके अलावा लुथान, कंदरोड़ी, खाब्बल, मंझीर, कंगैहण में अगले दो माह में गौ अभ्यारण्य बनकर तैयार हो जाएंगे।