नाहन: सिरमौर के धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी कि लेबर कॉलोनी को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने आज जारी किए।
उन्होने बताया कि गत 13 जून को ग्राम पंचायत धौलाकुआं की वैली आयरन स्टील कंपनी के सामने की लेबर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया था
अब इस क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूर्ण प्रतिबद्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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