अमरप्रीत सिंह /सोलन
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल समेत 25 लोगों के खिलाफ करीब छह साल से जारी मामला वीरवार को न्यायालय ने खत्म कर दिया। जिला सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। राजीव बिंदल से जुड़ा मामला वर्ष 1999 का था,जब वह सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का आरोप था कि उस समय उन्होंने नियमों के विपरीत भर्ती की थी। कांग्रेस के आरोपों को बिंदल कई बार राजनीति से प्रेरित बताकर नकार चुके थे। भर्ती मामले में बिंदल के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013 में अदालत पहुंचाया गया। उस दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार ने अभियोजन चलाने की मंजूरी दी। इस मामले के कुछ आरोपितों का निधन हो चुका है। file picture
भाजपा ने सत्ता में आते ही इस मामले को राजनीतिक आधार पर दर्ज मानते हुए वापस लेने का फैसला लिया था। इस संबंध में सरकार की मंजूरी के बाद सरकारी वकील सुनील वासुदेवा ने कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दी थी। जिन अन्य आरोपितों के खिलाफ मामला खत्म किया गया उनमें नगर परिषद सोलन में नियुक्त रहे सेवानिवृत्त एचएएस अधिकारी एससी कलसोत्रा, तत्कालीन पार्षद देवेंद्र ठाकुर, हेमराज गोयल,अन्य पदाधिकारी और वे सब लोग शामिल हैं,जिन्हें भर्ती किया गया था।
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