एमबीएम न्यूज़/शिमला
बहुचर्चित फोन टैपिंग मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अदालत से बरी किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी की शिकायत पर छोटा शिमला थाने में इंडियन टैलीग्राफ एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अदालत के निर्देशों के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किय है। पूर्व डीजीपी ने झूठा केस में जबरन फंसाने और उनकी छवि को धूमिल करने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। हालांकि एफआईआर में किसी को भी नामजद नहीं किया गया है,लेकिन इस कार्रवाई से पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त के अधिकारियों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल फोन टैपिंग मामले में पूर्व डीजीपी को अदालत ने बीते वर्ष आरोप मुक्त कर दिया था।
डीएसपी हैडक्वार्टर प्रमोद शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी की शिकायत पर छोटा शिमला थाने में आई.पी.सी. की धाराओं 218, 211, 167, 504, 500, 441 व 120 बी और इंडियन टैलीग्राफ एक्ट की सेक्सन 26 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2012 की रात पुलिस के सीआईडी मुख्यालय में उच्च अधिकारियों ने दबिश दी। कंप्यूटर सेल से उपकरण उठाकर लेकर गए। उस समय भंडारी सीआईडी के प्रमुख थे। आरोप लगाया गया कि कुछ वीवीआईपी की अवैध फोन टैपिंग की गई और सरकार बदलते ही रिकॉर्डिंग की सीडीज तोड़ दी गईं।
इसके बाद डीसी शिमला ने सीआईडी के डीजी की अलमारी सील करवाई। इसके बाद सरकार ने फोन टैपिंग केस की छानबीन शुरू करवाई। डीजीपी पर आरोप था कि 14 सौ फोन टैप किए गए हैं। डीजीपी को अकेले आरोपी बताकर मुकदमा दर्ज हुआ। भंडारी को डीजी पुलिस से हटाकर डीजी होमगार्ड तैनात किया गया। भंडारी उक्त मामले में कई बार सार्वजनकि तौर पर पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साध चुके है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सारा मामला राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बनाया गया था। भंडारी यह भी आरोप लगाते आए है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के सतासीन होने पर चंद पुलिस अधिकारियों के उकसाने पर उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया था।
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