एमबीएम न्यूज़/नाहन
राजगढ़ उपमंडल में पटवारी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी को हड़पने का मामला सामने आया है। महिला मीरा ने पुलिस को लिखित शिकायत में कहा है कि राणाघाट के राजेश कुमार ने पटवारी के साथ मिलकर साजिश रची है। इसके तहत उसकी मां की संपत्ति को राजेश कुमार ने अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया है। ऐसा कर न केवल उसे धोखा दिया गया है, बल्कि कानून को भी अंधेरे में रखा गया। मीरा के मुताबिक झूठी वसीयत के आधार पर संपत्ति को स्थानांतरित किया गया। यहां तक की इंतकाल भी चढ़ा दिया गया।
मामला मशसोग(रानाघाट) गांव का है। पुलिस को महिला ने राजस्व रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत पर आईपीसी की धारा-420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सवाल उठता है कि राजस्व विभाग में इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है जा सकता है, क्योंकि अब रिकॉर्ड के ऑनलाइन उपलब्ध होने की भी बात कही जाती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक कई मामलों में व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसकी झूठी वसीयत के आधार पर संपत्तियों की खरीद-फरोख्त कर ली जाती है, लेकिन इस तरह की वारदात को बगैर राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता।
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