शिमला (एमबीएम न्यूज़) : एक अदालत ने शनिवार को चरस के एक मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए दो किलो चरस सहित धरे गए व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की हालत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अुनसार पुलिस ने आरोपी बुद्धि सिंह को 24 फरवरी 2016 को शाम 7 बजे हुल्ली के पास गुम्मा कोटखाई के पास सड़क पर दोषी को हाथ में एक कैरी बैग ले जाते हुए देखा। आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा तथा पुलिस को शक होने पर इसकी तलाशी करने पर लगभग दो किलो चरस बरामद हुई थाना कोटखाई में मुकद्मा नम्बर 15/16 दर्ज हुआ था।
इसके पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मुक्दमा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत चलाया गया जिसमें मुकदमा की पैरवी जिला न्यायवादी वन आत्मा राम ने की। मुकदमा दोषी के विरूद्ध साबित किया जिस पर माननीय अदालत ने बुद्धिराम को दोषी करार देते हुए इसे 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की हालत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए।