वी कुमार /मंडी
कार्यवाहक उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने हड़ताल पर चल रहे 108 व 102 एंबुलेंस के चालकों तथा ईएमटी के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश अनिवार्य सेवाएं (रखरखाव) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए है। साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त 2018 को पारित आदेशों के अनुसार आंदोलन अथवा हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित कर इस हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए संबंधित कर्मचारियों को 10 अगस्त,2018 को दोपहर बाद 2.30 बजे तक कार्य पर लौटने अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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