कुल्लू (एमबीएम न्यूज): दलित छात्रों से भेदभाव की घटना की जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने स्कूल प्रशासन व स्कूल प्रशासन के खिलाफ एससी व एसटी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जमानत का प्रावधान नहीं होता है। 48 घंटे से अधिक गिरफ्तार रहने की सूरत में सरकारी कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंड मान लिया जाता है।
इस एक्ट में 6 माह से पांच साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान होता है। पुलिस दो महीने के भीतर जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान दाखिल करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निश्चिंत नेगी ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उधर प्रदेश की राजधानी के सचिवालय में भी इस घटना को लेकर हलचल रही।
रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूल में तैनात प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ड्राईंग मास्टर अजय ठाकुर, शास्त्री के पद पर तैनात संजय व टीजीटी अमर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया है। चूंकि एसएमसी मेहर चंद का तबादला करने का प्रावधान नहीं है, लिहाजा उसकी तैनाती उपनिदेशक कार्यालय में की जा रही है। वहीं उच्चशिक्षा विभाग ने हैड मास्टर रविंद्र भारद्वाज को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं।
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