नाहन (एमबीएम न्यूज़) : जिला दण्डाधिकारी श्री बीसी बडालिया ने एक अधिसूचना जारी कर जिला सिरमौर में व्यपारियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम थोक व परचून लाभांश की दरे निर्धारित की है।
अधिसूचना के अनुसार व्यापारी खाद्यान्न, गन्दम, चावल, चने, जौ, मक्की तथा इनसे उत्पादित वस्तुओं के लिए थोक बिक्री पर अढाई प्रतिशत तथा परचून बिक्री पर साढे पांच प्रतिशत लाभांश निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चीनी, गुड, शक्कर, खाण्डसारी दालों की थोक बिक्री पर अढ़ाई प्रतिशित व परचून बिक्री पर साढे़ पांच प्रतिशत लाभांश रखा गया है। इसी प्रकार मिटटी तेल व डीजल पर जिला दण्डाधिकारी या तेल कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों के तहत लाभांश ले सकेगे।
उन्होंने बताया कि कागज, कोरस उनी, साधारण कपड़ा, खुली चाय पत्ती की थोक बिक्री पर अढ़ाई प्रतिशत तथा परचून बिक्री पर साढ़े पांच प्रतिशत, अभ्यास पुस्तिकाओं की थोक बक्री पर दो प्रतिशत व परचून बिक्री पर पांच प्रतिशत, अण्डे व डबल रोटी की थोक बिक्री पर पांच प्रतिशत तथा परचून बिक्री पर सात प्रतिशत, खाद्य तेल, वनस्पती तेल टीन, सिवाये उनके जो चार किलोग्राम अथवा इससे कम मात्रा में टीन अथवा पैकेट में बेचे जाते है की थोक व परचून बिक्री पर अढाई प्रतिशत या भारत सरकार अथवा कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाभांश निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार पक्का हुआ खाना जो ढाबों और भोजनालयों में परोसा जाता है, साफ्ट कोक, हार्ट कोक, स्लैक कोक तथा स्टीम कोल, दूध, दही, पनीर, मीट, चिकन, मछली की थोक व परचून बिक्री पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लाभांश ले सकेेगे। बोतल वाले पेय पदार्थ की बिक्री पर कम्पनी अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाभ ले सकते है। डिब्बा बंद बेबी फूड दवाईयों तथा पैक्ट बंद खाद्य पदार्थों की थोक व परचून बिक्री पर पेक्टो पर लिखे अधिकतम मूल्यों के अनुसार लाभांश ले सकेगे।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि व्यापारी यह लाभांश उन सभी खर्चों के लिए ले सकेगे जो उनके द्वारा वास्तव में किए गए हो। प्रत्येक थोक व परचूना विक्रेता को खरीद के कैशमैमों अन्य खर्चे तथा मजदूरी के दस्तावेजों का सही अभिलेख रखना होगा जोकि सक्षम अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाभ की सीमा की जांच करने हेतु उपलब्ध करवाएंगे। विक्रेता के लिए प्रत्येक ग्राहक को वस्तुओं की ब्रिकी के कैशमैमो देेना आवश्यक है जिस पर दुकानदार और ग्राहक का नाम व पता लिखा हो।
यदि कोई व्यापारी थोक व परचून का कारोबार एक ही स्थान पर कर रहा हो तो वह थोक संचालन पर थोक तथा परचून संचालन पर परचून लभांश ही प्राप्त कर सकेगा। कोई भी थोक विक्रेता कीसी दुसरे थोक विक्रेता को कोई भी वस्तु स्थानांतरित व विक्रय नही कर सकेगा।