चंबा (एमबीएम न्यूज) : बुधवार को विशेष जज चंबा पदम सिंह की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए हिमांशु पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव करियां जिला चंबा को पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दस साल का कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। अगर आरोपी जुर्माना जमा करवाने में असफल रहता हैं तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वही, आरोपी को धारा 506 के तहत एक साल का कारावास व एक हजार रूपये जुर्माना भी किया गया। अगर यहां भी जुर्माना जमा करवाने मे आरोपी असमर्थ रहता है तो एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि यह मामला चार नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का है । जिनकी आयु दो से आठ वर्ष थी। यह मामला मार्च 2015 में सामने आया था। करियां स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के समीप यह बच्चियां खेल रही थी।
लिहाजा, आरोपी हिमांशु ने इन बच्चियों को मिठाई, टॉफी का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और अलग-अलग समय में उनके साथ दुष्कर्म किया। इन बच्चियों ने इस बारे अपने अभिभावकों को बताया। लिहाजा, अभिभावकों ने इस बारे पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेडिकल में चारो बच्चियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने छानबीन के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इसी केस को लेकर बुधवार को अदालत ने उक्त फैसला सुनाया।