धर्मशाला (एमबीएम न्यूज़) : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नेगोशियेबल इनस्टूमेंट अधिनियम 1881 की धारा-25 के तहत पूर्व घोषित 06 जुलाई, 2016 को ईद-उल-फितर के अवसर पर घोषित राजपत्रित अवकाश में फेरबदल किया गया है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा रितेश चौहान ने बताया कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 06 जुलाई, 2016 को ईद-उल-फितर के अवसर पर घोषित राजपत्रित अवकाश अब 07 जुलाई, 2016 को होगा। उन्होंने बताया कि इस शुद्धिपत्र के तहत 06 जुलाई को सभी कार्यालय यथावत खुले रहेंगे।