सुंदरनगर,15 जुलाई : पंचायत चुनावों से पहले उपमंडल सुंदरनगर की भौर पंचायत के उप प्रधान पर निलंबित होने की गाज गिरी है उपप्रधान पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कार्रवाही की है। जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर द्वारा ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को निलंबित कर दिया है। मंंडी जिला की भौर पंचायत के उपप्रधान गुुुरिया राम पुत्र पैनू राम द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्ज़ा किया हुआ था। इसको लेकर एसडीएम सुंदरनगर केे समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एसडीएम सुंदरनगर ने 13 जुलाई 2017 को गुरिया राम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। वहीं गुरिया राम ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(संशोधित) की धारा 181 के तहत उपायुक्त मंडी के समक्ष अपील दायर की गई।
इस अपील में फैसला सुनाते हुए उपायुक्त मंडी ने 5 दिसंबर 2017 को निलंबित उपप्रधान गुरिया राम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत गुरिया राम द्वारा इस पारित निर्णय के खिलाफ मंडलायुक्त मंडी के न्यायालय में अपील दायर की गई जिसके दौरान मंडलायुक्त द्वारा उपायुक्त के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए गए। इसके उपरांत गुरिया राम को डीसी मंडी द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस के जबाब में गुरिया राम के द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन आदेश और इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज़ पेश नहीं किए गए।
वहीं उपायुक्त मंडी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (संशोधित) की धारा 181 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार के मामले में पारित किसी आदेश में अपीलीय पदाधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील का कोई प्रावधान भी नहीं पाया गया है। इस पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(संशोधित) की धारा 122(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने को लेकर अवैध और धारा 146(1)(क) के तहत उपप्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ संबंधित अधिनियम की धारा 146(2) के अनुसार 6 वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए भी डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। इसके साथ ही विकास खंड सुंदरनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भौर में अब उपप्रधान का पद रिक्त हो गया है।
इसके अलावा निष्कासित उपप्रधान से उनके पास मौजूद ग्राम पंचायत की कोई भी अभिलेख, चल या अचल संपत्ति को भी तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को डीसी मंडी के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्ज़ा करने पर निलंबित कर दिया गया है और यह भी निर्णय दिया कि वह आगामी 6 वर्षों तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।