ऊना (एमबीएम न्यूज़) : दिवाली त्योहार के मददेनजर जिला ऊना में लोगों की जान-माल व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों, आम रास्तों एवं राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर किसी को भी पटाखे व आतिशबाजी के सामान को बनाने, बेचने एवं इक्टठा करने की इजाजत नहीं होगी। जबकि निर्धारित स्थानों पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व तहसीलदार से प्राप्त लाईसेंस के आधार पर ही पटाखे व आतिशबाजी का सामान बेचा जा सकेगा।
इस बारे सीआरपीसी की धारा 144 एवं विस्फोटक नियम एवं अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र ऊना के अतिरिक्त मैहतपुर, संतोषगढ़, गगरेट, दौलतपुर चौक तथा ग्राम पंचायत अंब व छपरोह चिंतपूर्णी की परिधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान एवं गली इत्यादि में पटाखे व आतिशबाजी के चलाने पर प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जबकि आतिशबाजी व पटाखों का सामान बेचने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व तहसीलदार द्वारा जारी लाईसेंस के उपरांत ही सामान को बेचा जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।