नाहन (एमबीएम न्यूज): शिलाई विकास खंड की नाया पंजौड बीडीसी सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया है। 22 मतों से चुनाव जीते बस्तीराम को वन भूमि पर कब्जा जमाने का दोषी पाया गया है। साथ ही एक आपराधिक मामला भी चुनाव जीते बस्तीराम के खिलाफ लंबित है।
इसके अलावा चुनाव के दौरान पेश किए गए हलफनामे में भी जानकारियां को छिपाने को लेकर भी निवर्तमान बीडीसी सदस्य को दोषी पाया गया है। 7 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित हुआ था। कुल 2295 वोट डाले गए थे। इसमें याचिकाकर्ता लायक राम 22 मतों से चुनाव हारे थे। 6 फरवरी 2016 को मामूली अंतर से चुनाव हारे लायकराम ने एसडीएम की अदालत में याचिका दायर की थी, जहां से सोमवार को चुनाव रद्द करने के आदेश जारी हुए हैं। यह आदेश पंचायती राज एक्ट-1994 की धारा-122(1) (सी) व 122 (1) (एन) के तहत जारी किए गए हैं।
एसडीएम कोर्ट ने यह भी पाया कि बस्तीराम ने वन विभाग की 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर डीएफओ स्तर पर भूमि खाली करने के आदेश 5 अप्रैल 2016 को जारी हुए हैं। उधर सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में चुनाव जीते बस्तीराम ने कहा कि चुनाव के दौरान आपत्ति नहीं जताई गई थी। साथ ही वन विभाग ने जमीन खाली करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। उधर पूछे जाने पर शिलाई के एसडीएम विकास शुक्ला ने आदेश जारी होने की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिवादी पक्ष को अपील करने का अवसर भी दिया गया है।
क्या होगी सीट की स्थिति?
अगर प्रतिवादी इस मामले में समयबद्ध अपील नहीं करता है तो उस सूरत में सीट को रिक्त घोषित करना पड़ेगा। इस स्थिति में उप चुनाव तय हो जाएंगे।