शिमला, 31 अगस्त : हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीपीएस मामले में अगली तिथि अब 18 सितंबर को दी है।
बीजेपी की तरफ से दस विधायकों ने कोर्ट में कांग्रेस के अर्की के विधायक संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति सहित उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है।
बीजेपी के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां असंवैधानिक है। सरकार की तरफ से मामले पर कोर्ट में दी गई दलील में कहा गया कि मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दायर याचिका मेंटेनेबल नहीं है।
मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट में याचिका लंबित हैं। इस पर भी 18 सितंबर को सुनवाई होगी।